दिल्ली-NCR में GRAP-4 लागू: स्कूल-कॉलेज, WFH और ऑड-ईवन को लेकर निर्देश जारी, कार-ट्रकों के लिए जानिए नियम

दिल्ली-NCR में GRAP-4 लागू, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड-ईवन, स्कूल बंद और ट्रैफिक नियमों की जानकारी

स्कूल और कॉलेज पर प्रभाव

GRAP-4 के तहत, स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को घर से पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया गया है। वायु प्रदूषण बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, इसलिए यह कदम आवश्यक समझा गया है।

वर्क फ्रॉम होम (WFH) का प्रावधान

सरकार ने निजी और सरकारी कार्यालयों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी है। इस कदम का उद्देश्य सड़क पर वाहनों की संख्या को कम करना और प्रदूषण को नियंत्रित करना है।

ऑड-ईवन योजना लागू

दिल्ली में वाहनों की संख्या को सीमित करने के लिए ऑड-ईवन योजना लागू की गई है। इसके तहत:

  • जिन वाहनों की नंबर प्लेट का अंतिम अंक ऑड (विषम) है, वे केवल विषम तारीखों पर चलेंगे।
  • इसी तरह, ईवन (सम) नंबर वाले वाहन केवल सम तारीखों पर चलेंगे।
    यह योजना वायु गुणवत्ता में सुधार करने में कारगर साबित हो सकती है।

ट्रकों और भारी वाहनों के लिए नियम

  • केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है।
  • अन्य ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है।
  • डीजल से चलने वाले भारी वाहनों के परिचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

निजी वाहनों के लिए गाइडलाइन्स

  1. पेट्रोल और सीएनजी वाहनों को प्राथमिकता दें।
  2. सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें।
  3. कारपूलिंग और राइड-शेयरिंग को बढ़ावा दें।

प्रदूषण से बचाव के लिए सुझाव

  • एन95 मास्क पहनें।
  • सुबह और शाम के समय बाहर जाने से बचें।
  • घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें।
  • पौधे लगाएं जो वायु को शुद्ध कर सकें।

GRAP-4 लागू होने का उद्देश्य

GRAP-4 का मुख्य उद्देश्य वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को नियंत्रण में लाना है। इससे न केवल पर्यावरण का संरक्षण होगा, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़े खतरे भी कम होंगे।

निष्कर्ष

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए GRAP-4 जैसे सख्त कदम उठाना अनिवार्य हो गया है। नियमों का पालन करके हम अपने पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों को बचा सकते हैं।

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